उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू, हड़तालों पर 06 माह की रोक…
लखनऊ 27 मई। लोक हित को देखते हुए शासन द्वारा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम- 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके सरकारी सेवाओं में 06 माह के लिए हड़ताल पर रोक सम्बन्धी आदेश निर्गत कर दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक, मुकुल सिंघल ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा में कायर्रत कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर 06 माह के लिए रोक लगाई गयी है।
संवाददाता सुहेल मारूफ की रिपोर्ट…