प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-प्प्प्) के अन्तर्गत…
05 किग्रा0 प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा…
लखनऊ 19 मई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-प्प्प्) के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर माह मई व जून, 2021 में 05 किग्रा0 प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा। इस क्रम में माह मई, 2021 में सम्पन्न होने वाले निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में जनपदों को निर्देश निर्गत किये गये हैं। यह जानकारी आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग श्री मनीष चैहान ने दी।
श्री चैहान ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-प्प्प्) के अन्तर्गत माह मई, 2021 में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण माह मई, 2021 की 20 तारीख से प्रारम्भ होकर 31 तारीख तक सम्पन्न किया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दिनंाक 29.05.2021 से 31.05.2021 के मध्य ही अनुमन्य रहेगी। उन्होंने बताया कि वन नेशन-वन कार्ड योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों व प्रवासी मजदूरों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत प्रदेश के किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वितरण माह 31 मई, 2021 तक ई-पाॅस मशीनों के माध्यम आधार प्रमाणीकरण के उपरान्त कराया जायेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से दिनांक 31 मई, 2021 को वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
खाद्य एवं रसद आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के अन्त्योदय राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध 1,30,07,969 तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध 13,41,77,983 कुल 14,71,85,952 (लगभग 14.71 करोड़ यूनिटों/लाभार्थियों) को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ से आच्छादित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 14.71 करोड़ यूनिटों पर माह मई, 2021 में 05 किग्रा0 प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित करते हुए सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ इकट्ठी न हो। कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर/साबुन/पानी रखा जाये और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जायेगा। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा, कि, एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस वितरण के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप मंे लगाई जायेगी, जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करायेंगे। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समस्त यूनिटों पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किये जाने, कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में हैण्डवाॅश/सैनिटाइजर की उपलब्धता, घटतौली, ई-पाॅस मशीन से वितरण आदि विषयों पर निरीक्षण किया जायेगा।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…