दिल्ली को हर रोज सप्लाई करें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन…
सिर्फ एक दिन देने से काम नहीं चलेगा-केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश…
नईदिल्ली,07 मई। दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें। दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में कहा गया था कि उसके आदेश के बाद भी हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सिर्फ एक बार ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा। वहीं, दिल्ली सरकार ने बताया कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजऩ ही मिली है, जबकि 16 मीट्रिक टन रास्ते में है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आपको 700 एमटी ऑक्सीजऩ रोज दिल्ली को देनी होगी। हम चाहते हैं कि केंद्र दिल्ली 700 को सप्लाई करें, और यह केवल मेरे विचार नहीं है, यह बेंच का मानना है, हम क्रम में स्पष्ट करेंगे।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कृपया हमें ऐसी स्थिति के लिए मजबूर न करें, जहां हमें सख्त होना पड़े। जस्टिस शाह ने कहा, हमने कल भी साफ किया था आपको दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजऩ रोज़ सप्लाई करनी होगी, जब तक कि ऑक्सीजऩ सप्लाई को लेकर अगला आदेश नहीं आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सिर्फ एक बार ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा। वहीं, दिल्ली सरकार ने बताया कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजऩ ही मिली है, जबकि 16 मीट्रिक टन रास्ते में है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आपको 700 एमटी ऑक्सीजऩ रोज दिल्ली को देनी होगी। हम चाहते हैं कि केंद्र दिल्ली 700 को सप्लाई करें, और यह केवल मेरे विचार नहीं है, यह बेंच का मानना है, हम क्रम में स्पष्ट करेंगे।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कृपया हमें ऐसी स्थिति के लिए मजबूर न करें, जहां हमें सख्त होना पड़े। जस्टिस शाह ने कहा, हमने कल भी साफ किया था आपको दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजऩ रोज़ सप्लाई करनी होगी, जब तक कि ऑक्सीजऩ सप्लाई को लेकर अगला आदेश नहीं आता है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…