पीड़ित व्यक्ति से निर्धारित किराये से अधिक किराये की माग किया जा रही…
वाराणसी 01 मई। कोविड-19 महामारी के दौरान कतिपय वाहन चालकों (यथा एम्बुलेन्स, शव वाहन, ई-रिक्शा, आटो रिक्शा एवं अन्य वाहन) द्वारा अनुचित/व्यक्तिगत लाभ लेने के लिये आम जनमानस/पीड़ित व्यक्ति से निर्धारित किराये से अधिक किराये की माग किया जा रही है। यदि कोई वाहन चालक निर्धारित किराये से अधिक किराये की माग करता है तो तत्काल सम्बन्धित वाहन स्वामी/चालक की शिकायत पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के यातायात हेल्प लाईन नम्बर पर करें।
यातायात हेल्प लाईन नम्बर – 7317202020.
प्रेस/मीडिया के माध्यम से अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट वाराणसी ने कहा कि एम्बुलेन्स, शव वाहन/परमिट शुदा आटो रिक्शा/ई-रिक्शा स्वामियों/चालकों से अपेक्षा कि जाती है की वह सब किसी भी दशा में आमजनमानस से मानक से अधिक किराया न वसूलेंगे, साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनों को संचालित करेंगे तथा यातायात पुलिस का सुगम यातायात संचालन कराने में सहयोग प्रदान करेंगे।
साथ ही उन्होंने किसी भी प्रकार के यातायत सम्बन्धित अन्य समस्या होने पर यातायात निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9454402409 पर काल करने को कहा।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…