बिग ब्रेकिंग…
कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग वाली वसीम रिजवी की याचिका खारिज…
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को बताया बेतुका, वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया…
लखनऊ। कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग वाली यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
जस्टिस फली नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने आज वसीम रिजवी की याचिका को बेतुका बताते हुए न केवल खारिज किया बल्कि उन पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बताते चलें कि वसीम रिजवी की इस याचिका को लेकर शिया व सुन्नी उलेमाओं के साथ ही तमाम लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी तथा उनमें काफी रोष था तथा पिछले दिनों लखनऊ व अन्य कई शहरों में इसको लेकर वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे।
एक ही झटके में कोर्ट ने खारिज की याचिका…..
सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका को आज सुनवाई शुरू होते ही एक झटके में खारिज कर दिया। इस याचिका पर मात्र एक से दो मिनट ही सुनवाई हुई। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस बीआर गवई एवं हरिकेष राय की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुझे इस एसएलपी के बारे में सारे तथ्य पता हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एसएलपी नहीं रिट है और आप अपनी याचिका को लेकर कितने गंभीर हैं ?
इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मदरसों में ये आयतें पढ़ाई जाती हैं, छात्रों को इससे मिसगाइड किया जाता है, यही आयतें पढ़ाकर और समझा कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निराधार याचिका है। कोर्ट ने पचास हजार रुपए जुर्माना लगाकर याचिका खारिज की।
वसीम रिजवी अंडरग्राउंड, परिवार ने नाता तोड़ा….
वसीम रिजवी की याचिका के बाद पिछले दिनों एक इस्लामी सम्मेलन, जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के उलेमा शामिल हुए थे, में रिजवी को इस्लाम से खारिज कर दिया गया था और फरमान जारी किया गया था कि मुल्क के किसी क्रबिस्तान में रिजवी को दफन नहीं होने दिया जाएगा। वसीम रिजवी इस समय अंडरग्राउंड है। उसने कहा कि परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, पत्नी, बच्चों, भाई सबने साथ छोड़ दिया है। वसीम रिज़वी के भाई ने वीडियो जारी कर कहा था कि वसीम से परिवार का संबंध नहीं है, वह इस्लाम विरोधी हो गया है और वह जो कह रहा है, उसका परिवार से कोई संबंध नही है।(12 अप्रैल 2021)
विशेष संवाददाता विजय आनंद वर्मा की रिपोर्ट, , ,