PAN Card को Aadhaar से लिंक करने का आज है आखिरी दिन…

PAN Card को Aadhaar से लिंक करने का आज है आखिरी दिन…

जानिए लिंक करने का तरीका…

PAN Aadhar Link: आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है,वहीं पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आज आखिरी दिन है।सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने आधार कार्ड और पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की थी,ऐसे में अगर आपने आज यानि 31 मार्च को यह काम नहीं किया,तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है,इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।

अगर आप ऑनलाइन तरीके से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना चाहते हैं तो आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं जिसके जरिए सिर्फ दो मिनट में ही आप अपने फोन से आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं,सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा,उसके बाद वेबसाइट के ऊपर बाएं तरफ लिखे Quick Links विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।नए पेज पर हाइपरलिंक दिया होगा और इस पर आपको क्लिक करके आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी भरनी होगी,इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा,इस प्रक्रिया के बाद आधार और पैन लिंक है या नहीं पता चल जाएगा।

SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक

पैन कार्ड को आधार नंबर से SMS के जरिए भी लिंक किया जा सकता है। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में कैपिटल लेटर में UIDPAN टाइप करना होगा, उसके बाद स्पेस देकर 12 अंक का आधार नंबर और 10 अंक का पैन नंबर टाइप करना होगा और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना होगा,इस प्रक्रिया के बाद आयकर विभाग दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

जानिए कब लगता है जुर्माना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपये रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, जानकारों का कहना है कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर भी 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…