डीजीपी द्वारा गुमशुदा/अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों में समयबद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही के…

डीजीपी द्वारा गुमशुदा/अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों में समयबद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही के…

सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश…

लखनऊ 09 फरवरी। एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, रेलवे उ0प्र0 को गुमशदा/अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों में तत्परता से गुणवत्तापरक समयबद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय से निर्गत दिशा निर्देशो के क्रम में मुख्यतः निम्न दिशा निर्देश दिये गये ।
ऽ गुमशुदा/अपहरण/व्यपहरण की घटनाओं की सूचना पर तत्काल प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जाये। थानों पर नियुक्त समस्त पुलिस कर्मियों को इस सम्बन्ध में और अधिक संवेदनशील बनाते हुये  बिना बिलम्ब के विधिक तथा अग्रेतर कार्यवाही करायी जाये।
ऽ विवेचना हेतु समस्त संज्ञानित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक कार्य योजना तैयार की जाय, जिसका अनुमोदन सम्बन्धित राजपत्रित पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जाये। इस कार्य योजना में विवेचना सम्बन्धित सम्पूर्ण पहलुओं पर विचार करते हुये विवेचनात्मक कार्यवाही नियमानुसार की जाये।
ऽ वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण में थाना स्तर से गुमशुदा एवं अपहृत/व्यपहरित की बरामदगी के अनावरत प्रयास किये जाये।
ऽ इस प्रकार के प्रकरणो में अभियोग पंजीकृत होते ही संदिग्ध नम्बरों की सूची बनाकर सर्विलांस हेतु नियमानुसार लगाया जाय तथा इन नम्बरो के सर्विलांस का विश्लेषण राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाये।
ऽ नामित अभियुक्तों से की गयी पूछताॅछ की वीडियो  रिकार्डिंग, अभियुक्त का पाॅलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस टेस्ट विधि सम्मत कराया जाय और विधिक आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्त को पुलिस रिमाण्ड पर लिया जाये।
ऽ विवेचना प्रारम्भ होते ही गुमशुदा/अपहृत/व्यपहरित का हुलिया तथा अन्य सूचना एससीआरबी एवं एनसीआरबी को 24 घन्टे के अन्दर प्रेषित की जाय तथा दूरदर्शन तथा अन्य संचार माध्यमों से सूचना का प्रसार कराया जाय तथा महत्वपूर्ण समचार पत्रों व पम्पलेट छपवाकर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराकर नियमानुसार तलाश की कार्यवाही कराई जाये।
ऽ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रकरणों में गुमशुदा एवं अपहृत/व्यपहरित की सकुशल बरामदगी व विवेचनात्मक कार्यवाही का निरन्तर समीक्षा की जाये।
ऽ आवश्यकतानुसार जनपदीय स्तर पर इस प्रकार के प्रकरणों में सहायता हेतु सम्बन्धित जनपद प्रभारी एण्टी ह्यूमन टैªफिकिंग यूनिट, महिला चाइल्ड हेल्प लाइन एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता अपने विवेक से ले सकते है।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…