शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवार की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जा रहा…

शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवार की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जा रहा…

लखनऊ 09 फरवरी। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवार की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जा रहा है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों के स्तर को निरन्तर ऊंचा उठाने का प्रयास पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अन्य पिछड़े वर्ग की निःसहाय निर्धन तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। शादी अनुदान योजना में 20,000 रुपये प्रति शादी की सहायता दी जा रही  है।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी अनुदान योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में कुल प्राविधानित धनराशि 150000 लाख रुपये में से 4585.80 लाख रुपये का बजट माह दिसम्बर, 2020 तक शासन द्वारा स्वीकृत कर उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में दिनांक 28-12-2020 तक कुल 43782 लाभार्थियों के आवेदनों को उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर से आनलाइन स्वीकृत किया जा चुका है, जिसमें से पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से 40689 लाभार्थियों के आवेदनों को वेरीफाई किया गया है। जनपदों द्वारा  28-12-2020 तक कुल 10217 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अनुदान की धनराशि पी0एफ0एम0एस0/ई-कुबेर के माध्यम से अन्तरित कराते हुए कुल धनराशि  2043.40 लाख रुपये ब्यय की जा चुकी है।  वर्ष 2019-20 में शादी अनुदान योजना में उपलब्ध बजट  20000 लाख रुपये से कुल 1,00,000 लाभार्थियों को अनुदानित किया गया है।
शादी अनुदान योजना अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियो की शादी हेतु अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में एक कम्यूटरीकृत आनलाइन योजना है।  योजनान्तर्गत आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में  46,080 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह हेतु किये गये आवेदन में लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। अन्य पिछडे वर्ग के आवेदको को तहसील द्वारा आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमाॅंक आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। योजनान्तर्गत पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विधवा आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी और इनको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा जनसुविधा क्रेन्दों, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे या निजी बेबसाइट द्वारा विभाग की बेबसाइट ीजजचरूध्ध्ूूू.ेींकपंदनकंद.नचेकब.हवअ.पद पर स्वयं आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी अन्य के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।- धर्मवीर खरे

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…