उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने का आदेश रद्द…
हाईकोर्ट ने योगी सरकार सरकार के फैसले पर रोक लगाई, कहा- चुनाव कराएं…
28 फरवरी से पहले कराना होगा चुनाव…
लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने के योगी सरकार के फैसले को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 28 फरवरी से पहले सरकार की देखरेख में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चुनाव करा लिया जाए।
बताते चलें कि 7 अक्तूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से सुन्नी वक्फ बोर्ड के कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद से जुफर अहमद फारूकी ही बोर्ड के चेयरमैन बने हुए थे। इससे पूर्व भी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30 सितंबर तक (6 महीने के लिए के लिए) प्रदेश सरकार ने बढ़ाया था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 31 मार्च 2020 को पूरा हो गया था।
प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद दोनों समितियों की कमान योगी सरकार के हाथों में थी। शिया वक्फ बोर्ड का कार्यकाल भी 18 मई 2020 को पूरा हो गया। जहां सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 6-6 महीने के लिए दो बार बढ़ाया गया, वहीं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड अभी चुनाव न होने के चलते प्रदेश सरकार के अधीन है। (25 जनवरी 2021)
विशेष संवाददाता विजय आनंद वर्मा की रिपोर्ट, , ,