पूर्व थानाध्यक्ष पर आरोप प्रमाणित, अभियोजन स्वीकृति मांगी- डॉ0 नूतन ठाकुर…
लखनऊ 16 जनवरी। एक्टिविस्ट डॉ0 नूतन ठाकुर द्वारा उन्हें और उनके पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को हानि पहुँचाने के लिए पूर्व थानाध्यक्ष सैयद मोहम्मद अब्बास द्वारा फर्जी अभिलेख बनाए जाने के सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर में दर्ज मुकदमे में अपराध शाखा ने अब्बास को दोषी पाया है।
16 अप्रैल 2017 को दर्ज इस मुकदमे में नूतन ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाया था कि अब्बास ने गाजियाबाद की एक औरत के नाम की एक फर्जी शिकायत बना कर उसे 27 अप्रैल 2015 को सिपाही मजहर खान को जाँच में देने की बात लिखी। इस शिकायतीपत्र में न तो कोई तारीख थी और न ही इस पर कथित प्रार्थिनी के हस्ताक्षर थे। बाद में जब नूतन ने एसएसपी लखनऊ से आरटीआई में सूचना मांगी तो पता चला कि इस महिला की ओर से ऐसा कोई शिकायती प्रार्थनापत्र थाने के अभिलेखों में नहीं पाया गया। लगभग साढ़े तीन साल की विवेचना के बाद डीसीपी क्राइम पी के तिवारी ने नूतन को बताया है कि तमाम विवेचना के बाद अब्बास के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर शासन से अभियोजन स्वीकृति मांगी गयी है। अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।- डॉ0 नूतन ठाकुर
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…