*अपर जिला सूचना अधिकारी मूल पद चैकीदार पर किये गये वापस*

*अपर जिला सूचना अधिकारी मूल पद चैकीदार पर किये गये वापस*

 

 

*फिरोजाबाद।* उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुये चार जिलों के अपर सूचना अधिकारियों के खिलाफ विभागीय पदोन्नति को नियम विरूद्व माना है। उच्च न्यायालय के आदेश पर सूचना निदेशक द्वारा फिरोजाबाद सहित चार जिलों के अपर सूचना अधिकारियों को उनके मूल पदोें पर तत्काल प्रभाव से वापस कर दिया गया है। फिरोजाबाद के अपर जिला सूचना अधिकारी को उनके मूल पद चैकीदार पर वापस किया गया है।

 

उल्लेखनीय है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेष द्वारा चार कर्मचारियों को नम्बर 2014 में पदोन्नत किया गया था। उक्त पदोन्नति के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 8717/2020 दायर की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई के बाद चारो पदोन्नतियों को नियम विरूद्व माना गया है। उच्च न्यायालय के आदेष के अनुपालन में सूचना निदेषक उत्तर प्रदेष द्वारा फिरोजाबाद में तैनात अपर जिला सूचना अधिकारी दयाषंकर को चैकीदार, बरेली में तैनात अपर जिला सूचना अधिकारी नर सिंह को चपरासी, भदोही के अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह व मथुरा में तैनात अपर जिला सूचना अधिकारी विनोद षर्मा को सिनेमा आपरेटर के मूल पदों पर तत्काल प्रभाव से वापस करने के आदेष किये गये है। इस सम्बंध में फिरोजाबाद के जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह का कहना है कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से कार्यवाही करेंगे। आज ही शासन का आदेष आया है। आदेश का अनुपालन कराया जायेगा।