लाल पैथालाॅजी की कोरोना जांच की अनुमति रद्द…
नैनीताल। कोरोना की जांच के मामले में लापरवाही बरतने और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की गाइड लाइन का पालन नहीं करने के मामले में नैनीताल के जिलाधिकारी सबिन बसंल ने हल्द्वानी स्थित डा. लाल पैथोलाॅजी लैब की कोरोना जांच की अनुमति को निरस्त कर दिया है।
मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) भागीरथी जोशी की रिपोर्ट के बाद श्री बसंल की ओर से यह कार्यवाही की गयी है।
जिला प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के गणपति विहार फेज-1 निवासी एचएन पाठक की सुपुत्री की ओर से कोरोना जांच करायी गयी।
जांच के लिये 12 दिसंबर को डा. लाल पैथोलाॅजी लैब को नमूना उपलब्ध कराया गया।
जिसकी रिपोर्ट लैब द्वारा 17 दिन बाद 28 दिसंबर को उपलब्ध करायी गयी जो कि पाॅजीटिव थी।
इस मामले के संज्ञान में आने के बाद श्री बसंल ने इसे गंभीरता से लिया और सीएमओ श्रीमती जोशी को मामले की जांच के निर्देश दिये।
सीएमओ जोशी ने बताया कि डा. लाल पैथालाॅजी लैब को कोरोना महामारी के लिये आरटीपीसीआर जांच की सशर्त अनुमति दी गयी थी।
नियम के अनुसार लैब ने आईसीएमआर की गाइड लाइन का उल्लंघन किया है।
लैब को तय समय पर जांच रिपोर्ट न केवल उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी बल्कि अपलोड भी की जानी चाहिए थी।
सीएमओ ने बताया कि जांच के बाद मामला सही पाया गया।
इससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं उसके प्रसार को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयास और कार्य प्रभावित हुए हैं।
इसलिये लैब को कोरोना जांच की दी गयी अनुमति को निरस्त कर दिया गया है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…