*बावनिया गैंग के सदस्य शेखर को मृत भाई की पत्नी से*

*बावनिया गैंग के सदस्य शेखर को मृत भाई की पत्नी से*

*शादी के लिए मिली जमानत*

*नई दिल्ली।* दिल्ली हाईकोर्ट ने बावनिया गैंग के सदस्य शेखर को अपने मृतक भाई की पत्नी से शादी करने के लिए चार दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने शेखर को 23 नवंबर से 26 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने शेखर को 25 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने शेखर को निर्देश दिया कि वो 27 नवंबर तक सरेंडर कर दे. कोर्ट ने कहा कि जेल से रिहा होने के बाद वह सीधे अपने गांव में जाएगा और गांव से बाहर कहीं नहीं जाएगा. गांव के बाहर वह केवल अपनी पत्नी को कृषि भूमि का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएगा. कोर्ट ने शेखर को निर्देश दिया कि वो किसी भी गवाह या पीड़त के परिवार के सदस्य से मिलने की कोशिश नहीं करेगा. शेखर की ओर से वकील अमित साहनी ने गांव के बड़े-बुजुर्गों ने उसकी शादी उसके भाई की विधवा पत्नी से तय किया है, जो 25 नवंबर को होना तय हुआ है. उन्होंने कहा कि भाई की विधवा पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे के लिए उसका शादी करना जरूरी है.सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने अमित साहनी से पूछा कि वह अपनी होने वाली पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे का पालन-पोषण कैसे करेगा, तब साहनी ने कहा कि वो शादी के समय अपनी होने वाली पत्नी के नाम कृषि भूमि की रजिस्ट्री करेगा. सुनवाई के दौरान उन कृषि भूमि का प्रति कोर्ट को सौंपी गई, जिनका रजिस्ट्री किया जाना है. उन्होंने कहा कि गांव की परंपरा है कि अगर किसी भाई की मौत हो जाती है, तो उसकी विधवा मृतक के किसी दूसरे भाई से शादी कर लेगा. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने शेखर की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि शेखर कुख्यात राजेश बावनिया गैंग का सदस्य है. वह दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में हत्या, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में लिप्त रहा है,ऐसे कुख्यात अपराधी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।