*मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को- हाईकोर्ट का आदेश*

*बड़ी खबर*

*मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को- हाईकोर्ट का आदेश*

*पत्रकार की याचिका पर जज ने कहा- आरोप काफी गंभीर*

*आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकतें हैं मुख्यमंत्री*

*मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत: सुप्रीम कोर्ट जायेंगे ?* 👆

*लखनऊ/देहरादून।* उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी ने पत्रकार उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर गौर सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आरोपों में कहा गया था कि अध्यक्ष की नियुक्ति में 25 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी।आज देर शाम आए उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है।
भाजपा की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की गई है, आरोपों को गंभीर बताया गया है। जांच में सब सामने जायेगा। यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकतें हैं।

*हाईकोर्ट ने पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का भी आदेश दिया….*
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी है। कोर्ट ने सीबीआई को FIR दर्ज कर त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे करप्शन के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज FIR को रद्द करते हुए दिया। शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश देते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज अदालत में जमा कराए जाएं। यह आदेश उमेश शर्मा की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होने अदालत से देहरादून में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की थी।

(27 अक्तूबर 2020)
*विशेष संवाददाता विजय आनंद वर्मा की रिपोर्ट, , ,*