हाईकोर्ट के आदेशानुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरजाघर के प्रबंधक/धर्मगुरुओ को…

हाईकोर्ट के आदेशानुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरजाघर के प्रबंधक/धर्मगुरुओ को…

प्रेम विवाह/ विवाह करने वालो का पूरा ब्यौरा रखना होगा…

मेवात, 21 अक्टूबर (यूनुस अलवी)। मेवात पुलिस प्र्व्क्ता ने बताया की माननीय हाईकोर्ट हरियाणा चंड़ीगढ़ के आदेश सीआरडब्लूपी न. 6912/2020 सुखविदंर सिंह वगैरा के सबंध मे अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरजाघर के प्रबंधक/धर्मगुरुओ को प्रेम विवाह/ विवाह करने वालो का पुरा ब्यौरा रखना होगा व शादि के समय शादी करने वालो का आयु प्रमाण पत्र भी लेना होगा तथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरजाघर के प्रबंधक/धर्मगुरुओ को प्रेम विवाह/ विवाह करने वालो के सबंध मे एक रजिस्टर का रख-रखाव करना होगा तथा शादि करने वाले वर-वधु से शादी के समय उसकी आयु के सबंध मे जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र की कॉपी व अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें तथा यह भी सुनिश्चित करेगें कि शादी के समय लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष व शादी के समय़ लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो । मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरजाघर के प्रबंधक/धर्मगुरु हर तीसरे महिने की आखरी तारिख को उपरोक्त रजिस्टर व शादी के समय लड़का-लड़की से लिये गये जन्म प्रमाण पत्रो व अन्य शादी से सबधिंत रिकार्ड को लेकर सबंधित प्रबधंक थाना के पास जाकर उसे चैक करायेगें। यदि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरजाघर के प्रबंधक/धर्मगुरुओ ने उपरोक्त शर्तो व आदेशो का पालन न किया तो उनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम एवं अन्य कानूनी धाराओ के तहत कार्यवाही की जायेगी।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…