कोर्ट: फेसबुक संचालित करना सिविल अधिकार नहीं, वाद ख़ारिज…

कोर्ट: फेसबुक संचालित करना सिविल अधिकार नहीं, वाद ख़ारिज…

लखनऊ १३ अक्टूबर। सिविल जज जूनियर डिवीज़न लखनऊ इला चौधरी ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट यूआरएल https://Facebook.com/amitabhthakurlko को समाप्त किये जाने के खिलाफ दायर वाद ख़ारिज कर दिया है। फेसबुक ने 24 सितम्बर 2020 को अमिताभ के फेसबुक अकाउंट को अस्थायी रूप से बाधित किया था, जिस पर अमिताभ ने अपना पक्ष रखा, लेकिन फेसबुक ने उनके पक्ष को अस्वीकार करते हुए 27 सितम्बर को उनका अकाउंट यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि उनके द्वारा सामुदायिक मान्यताओं का पालन नहीं किया गया।
अमिताभ ने वाद में कहा था कि फेसबुक ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने सामुदायिक मान्यताओं का किसी प्रकार उल्लंघन किया। उन्होंने हमेशा फेसबुक के सामुदायिक मान्यताओं का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किन्ही गलत सूचनाओं पर आधारित दिखता है। अतः उन्होंने अपना अकाउंट तत्काल बहाल करने, अकाउंट बाधित करने का कारण बताने तथा एक वाजिब क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग की थी।
कोर्ट अपने आदेश में कहा कि वादी के अधिवक्ता द्वारा बहस में ऐसा कोई तर्क या नियम अपने पक्ष में पेश नहीं किया गया जिससे प्रतीत हो कि फेसबुक पर खाता खोलने के बाद आजीवन उसका निर्बाध उपयोग किया जा सकता है अथवा फेसबुक खाता संचालित करने उसका सिविल अधिकार हो। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वादी के किस सिविल अधिकारे का हनन हुआ जिसके कारण यह सिविल वाद करना पड़ा।अतः कोर्ट ने वाद को पोषणीय नहीं बताते हुए वाद ख़ारिज कर दिया।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…