मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद त्यागपत्र देनेवाली बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की आमर्स एक्ट में अग्रिम जमानत याचिका पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी गई है। बेगूसराय स्थित उनके आवास से कुछ सप्ताह पूर्व 50 कारतूस बरामद किए गए थे। इस मामले में उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को भी नामजद किया गया था।
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में सीबीआई ने पूर्व मंत्री के बेगूसराय जिले के चेरियाबरियापुर स्थित पुश्तैनी घर पर छापा मारा तो वहां से कई प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं थीं। इसके बाद सीबीआई ने स्थानीय पुलिस को मामले की जांच के लिए भेज दिया। स्थानीय पुलिस ने चेरियाबरियारपुर में थाना कांड संख्या 143 /18 गत 17 अगस्त को केस दर्ज किया। इसी मामले में पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ के आदेश दिए थे
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के ससुराल में मिली गोलियों को लेकर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति से पूछताछ की जाए।