जिलाधिकारी ने इटावा में 1 से 30 जून तक प्रभावी रहने के लिए दिशा निर्देश दिए…

जिलाधिकारी ने इटावा में 1 से 30 जून तक प्रभावी रहने के लिए दिशा निर्देश दिए…

नियम उल्लंघन पर की जाएगी कार्रवाई- डीएम…

इटावा/उत्तर प्रदेश-: जिला मजिस्ट्रेट जेबी सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध मे देशव्यापी लॉकडाउन 1 जून से 30 तक प्रभावी रहने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के क्रम मेें रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा केवल आवश्यक गतिविधियो को छोड़कर इस संबंध में सम्पूर्ण जनपद में जारी धारा-144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी और इसका कड़ाई से पालन किया जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन मे लॉकडाउन के दौरान केवल स्वास्थ्य विभाग,स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेगें तथा कार्यालयो में सेनेटाइजेशन, फेस मास्क,फेस कवर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिष्चित किया जायेगा। सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयो को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन औद्योगिक इकाइयों को थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन ,फेस मास्क ,फेस कवर व सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सम्पूर्ण जनपद में जो भी दुकाने खुलेगी उनके समस्त दुकानदारो को फेस कवर, मास्क,गलब्स का इस्तेमाल करना होगा दुकान में सेनेटाइज की व्यवस्था करनी होगी। समस्त बाजार प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक खोले जायेगे बाजारो को पूर्व चिन्हित दिवसों के क्रमानुक्रम में पूर्व व्यवस्थानुसार (दाहिनी, बायी पटरी) ही खोला जायेगा तथा सोशल डिस्टेन्सिग एवं अन्य समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। सुपर मार्केट खोलने की भी अनुमति होगी उन पर भी सोशल डिस्टेन्सिंग ,मास्क,गलब्स एवं सेनेटाइजेशन की शर्ते यथावत लागू रहेगी। मुख्य सब्जी मण्डी रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक खुलेगी सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक होगा। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी नही लगेगी, ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। मिठाई के दुकाने इस शर्त के साथ प्रतिदिन (साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर) खोलने की अनुमति हेागी कि कोई व्यक्ति दुकान में बैठकर नही खायेगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर की व्यवस्था के साथ फेस मास्क, फेस कवर,गलब्स एवं सोशल डिस्टेन्सिग के मानको का कड़ाई से अनुपालन करना होगा लॉकडाउन के उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 मे दिये गये प्राविधानो के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

पत्रकार नितेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट…