लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने पर होगा चालान…
श्रावस्ती/उत्तर प्रदेश अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य में कोविड-19 वायरस को फैलाने एवं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर चालान/जुर्माना करने हेतु आदेशित किया गया है। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह द्वारा जनपद के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
1- जिन व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मुखावरण(मास्क), गमछा, रुमाल या दुपट्टा/स्कार्फ ना पहनने पर अथवा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रथम बार ₹100 द्वितीय बार ₹100 तृतीय बार ₹500 और बार-बार करने पर ₹500-500 जुर्माना लगेगा।
2- ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हो के द्वारा भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जुर्माना दे होगा। प्रथम बार 100 से ₹500 तक दितीय बार 500 से ₹1000 तक तथा बार बार गलती करने पर ₹1000-1000 का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
3- दो पहिया वाहन पर दो लोगो के यात्रा करने पर प्रथम बार ₹250, द्वितीय बार ₹500, तीसरी बार ₹1000 और बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त/निलंबित किया जाएगा। किन्तु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अतिआवश्यक परिस्थितियों में दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा हेलमेट लगाया जाय जिससे पूरा चेहरा ढकता हो, इसके अतिरिक्त मुखावरण एवं ग्लब्स भी लगाना होगा।
साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि लॉडाउन के नियमों का कडाई से पालन करें, घर से बाहर निकलते समय मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा/स्कार्फ व ग्लब्स जरुर लगाये और सार्वजनिक स्थान पर ना थूके तथा दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही चले। घर में रहे स्वस्थ्य रहे और सुरक्षित रहें।
पत्रकार मुजम्मिल अहमद की रिपोर्ट…