30 जून तक बढ़ा देशभर में लॉकडाउन ,रेस्टोरेंट,धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की इजाजत…

30 जून तक बढ़ा देशभर में लॉकडाउन ,रेस्टोरेंट,धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की इजाजत…

क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद…

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है।कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है।
बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है. लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है. ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा।स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है।जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे।होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है।

देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे।लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.वहीं, शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है।

क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

– नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.

– 24 मार्च, 2020 के बाद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया था. केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी,अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी।

– पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी।

– पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा।

– दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।

पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी,ये गतिविधियां हैं

अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल,थिएटर, बार और ऑडिटोरियम,असेंबली हॉल।

“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट…