जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने कासगंज नगर व ग्राम हिम्मतपुर सई का किया निरीक्षण…
जिले मंे अब 06 हुये सक्रिय कोरोना संक्रमित। पूर्व में उपचार के बाद 03 संक्रमित हो चुके हैं ठीक…
कासगंज: कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये लगे लाॅकडाउन के दौरान अन्य प्रांतों से यहां आ रहे प्रवासी मजदूरों के नमूने जांच हेतु निरंतर भेजे जा रहे हैं। गत दिनों ट्रेन द्वारा महाराष्ट्र से आये प्रवासी मजदूरों को कासगंज के क्वारेन्टाइन सेन्टर में रोक लिया गया था। इनमें थाना ढोलना क्षेत्र के ग्राम हिम्मतपुर सई के निवासी दो प्रवासी मजदूरों के कोरोना रिपोर्ट पाॅजेटिव आने से अब जनपद में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 06 हो गई है। दोनों संक्रमितों को जिला अस्पताल में बने कोविड 19 आइसोलेषन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। इससे पूर्व जनपद में मिले 03 संक्रमित उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं।
जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सुषील घुले ने कासगंज नगर का निरीक्षण करने के पष्चात ग्राम हिम्मतपुर सई का गहन निरीक्षण किया तथा यहां सघन सैनेटाइजेषन व साफ सफाई कराने के निर्देष दिये। जिलाधिकारी ने सभी से पुनः आह्वान किया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिये फेस मास्क जरूर पहनें, हैण्डवाष, सैनेटाइजर का प्रयोग करें। सोषल डिस्टेंस बनाये रखें। लाॅकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करें।
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मास्क न पहनने तथा सोषल डिस्टेंस व लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन होने पर मार्केट पुनः करा दिया जायेगा बन्द-डीएम
कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाष सिंह ने कि हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों को छोड़कर जिले के अन्य सभी स्थानों के मार्केट पूर्व आदेषों की भांति निर्धारित रोस्टर के अनुसार पूर्वान्ह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुल रहे हैं। व्यापार मण्डल के समस्त पदाधिकारियों एवं अन्य सभी से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि मास्क जरूर पहनें, सोषल डिस्टेंसिंग एवं लाॅकडाउन की गाइड लाइन का पूर्ण पालन करें। लेकिन इसका घोर उल्लंघन हो रहा है। इसें बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। रविवार को जिले में दो और कोरोना संक्रमित मिलने से स्थिति की गंभीरता को समझें। निर्देषों का पालन न करने तथा लाॅकडाउन के नियमों की अवहेलना होने पर कानून का पालन कराने के लिये मार्केट बन्द कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मार्केट पुनः बन्द कराया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि ध्यान रखें दुकानों पर भीड़ नहीं लगनी चाहिये। सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी दुकानदार और ग्राहक अनिवार्यरूप से फेस मास्क या गमछा पहनें। दुकानों पर हैण्डवाष और सैनेटाइजर की व्यवस्था रखें। निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करते हुये दी गई सुविधाओं का लाभ उठायें। दुकानों पर भीड़ होने या निर्देषों की अवहेलना होने पर सम्बन्धित दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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प्रवासी श्रमिकों के लिये जिले की सीमाओं पर बनाये गये 04 अस्थायी शैल्टर होम।
प्रवासी श्रमिक पैदल या असुरक्षित वाहनों से यात्रा न करें। प्रवासी श्रमिकों को जांच व भोजन कराकर बसों से भेजा जायेगा उनके घर-डीएम
कासगंज: विभिन्न राज्यों से आ रहे प्रवासी श्रमिक पैदल, ट्रक, ट्रौला आदि असुरक्षित वाहनों से जनपद की सीमा में प्रवेष कर रहे हैं। जिसके कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके बचाव हेतु जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह ने निर्देष जारी किये हैं कि किसी भी दषा मंे प्रवासी श्रमिक पैदल या असुरक्षित वाहनों से यात्रा न करें। जनपद कासगंज में मुख्यतः ढोलना बार्डर, मोहनपुरा बार्डर, गोराहा पुल, नदरई तिराहा जो अन्य जनपदों की सीमा से लगे हुये हैं, यहां प्रवासी श्रमिकों को ठहराने के लिये अस्थायी शैल्टर होम्स बनाये गये हैं।
ढोलना बार्डर पर श्री मानपाल सिंह इन्टर कालेज महावर में, मोहनपुरा बार्डर पर जे0आर0पब्लिक ऐकेेडमी नगला डुकरिया तथा गोरहा पुल के पास स्थित बाग में एवं नदरई तिराहा पर माउण्ट लिटेरा पब्लिक स्कूल में श्रमिकों को ठहराने हेतु अस्थायी आश्रय स्थल बना कर व्यवस्थाओं के लिये प्रभारी तैनात किये गये हैं। यहां चैकअप के लिये मेडीकल टीम भी मौजूद रहेगी। तहसीलदार सदर को इन चारों केन्द्रों का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जो अपने पर्यवेक्षण में समस्त प्रवासी श्रमिकों को भोजन तथा पेयजल की व्यवस्था करायेंगे। उन्हें निर्देषित किया गया है कि पुलिस के साथ समन्वय बनाकर सुनिष्चित करें कि किसी भी दषा मंे प्रवासी श्रमिक पैदल या असुरक्षित वाहनों से यात्रा न करें।
अपर जिला मजिस्ट्रेट एके श्रीवास्तव ने बताया कि अन्य प्रांतों से किसी प्रकार जनपद की सीमा में आये प्रवासी मजदूरों का चिकित्सकीय परीक्षण कराकर सूचीबद्व करते हुये भोजन पानी की उचित़ व्यवस्था कराकर सोषल डिस्टेंसिंग के साथ सुरक्षित ढंग से सैनेटाइज्ड की हुई निर्धारित बसों द्वारा उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जायेगा। यदि कोई प्रवासी श्रमिक अस्वस्थ मिलता है तो उसे संस्थागत क्वारेन्टाइन सेंटर भेजा जायेगा। इन व्यवस्थाओं के दौरान मास्क, सैनेटाइजर एवं सोषल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया जाये।
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अब तक 5,938 प्रवासी व्यक्तियों को किया गया है 21 दिन के लिये होम क्वारेन्टाइन-डीएम
कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाष सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये अन्य प्रदेषों से अब तक जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचे 5,938 प्रवासी मजदूरों को 21 दिन के लिये होम क्वारेन्टाइन कराया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देष दिये कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों/प्रवासी श्रमिकों पर पैनी नजर रखें। उनकी स्क्रीनिंग के बाद 21 दिन के लिये होम क्वारेन्टाइन करायें। होम क्वारेन्टाइन हुये व्यक्तियों/श्रमिकों को भोजन आदि की दिक्कत न रहे। ग्राम पंचायतों में बाहर से आने वालों को प्रतिदिन सूचीबद्व करें। मास्क, गमछा जरूर पहनें, सोषल डिस्टेंसिंग बनाये रखें। आरोग्य सेतु एप जरूर डाउनलोड करायें। प्रवासी मजदूरों को होम क्वारेन्टाइन के बाद मनरेगा, सामुदायिक निर्माण व अन्य कार्यों में लगाकर रोजगार दिया जायेगा।
ग्राम निगरानी समिति के आषा, आंगनबाड़ी, चैकीदार, युवा मंगलदल के प्रतिनिधि द्वारा प्रवासियों पर सतर्क नजर रखी जाये। ताकि उनसे यहां संक्रमण न फैले। क्वारेन्टाइन हुये प्रवासी अपने घर के अलग कक्ष में रह कर मास्क, गमछे से मुंह ढके रहें। प्रवासी के घर में अन्य व्यक्ति का प्रवेष प्रतिबन्धित रहेगा। घर के एक व्यक्ति को बाहर आने जाने की अनुमति होगी। ध्यान रखें कि ऐसे परिवार नियमों का उल्लंघन न करें और परिवार को समस्त राजकीय सुविधाओं व राहत योजनाओं का लाभ मिलता रहे। गर्भवती महिलाओं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगियों तथा बुजुर्गों को क्वारेन्टाइन हुये व्यक्ति से अलग रहने की सलाह दी जाये। आषा वर्कर ऐसे घरों में नियमित पहुंच कर परिवारजनों मंे खांसी, बुखार जैसे लक्षणों की जानकारी लें।
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उद्योग स्थापना हेतु आॅनलाइन आवेदन कर ऋण प्राप्त करें।
कासगंज: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 25 लाख रू0 तक तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना में 2 करोड़ रू0 तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में इकाई स्थापना हेतु प्राप्त करने के लिये 25 मई 2020 तक पीएम ईजीपी पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त उद्योग प्रेमकांत ने बताया कि जिले के ऐसे बेरोजगार जो अपनी स्वयं की उद्यम, सेवा, व्यवसाय की इकाई स्थापित करना चाहते हैं, शीघ्र आवेदन करें। सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभार्थी को अनुदान दिया जायेगा।
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ग्रामोद्योग द्वारा 25 लाख तक के ऋण पर 35 प्रतिषत तक सब्सिटी देय।
कासगंज: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग स्थापनार्थ 25 लाख रू0 तक परियोजना लागत के ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत/वितरित कराये जाते हैं। जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 प्रतिषत तथा महिला व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिषत मार्जिन मनी सब्सिटी देय है। अनु0जाति के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनांतर्गत उद्योग स्थापनार्थ परियोजना लागत 10 लाख रू0 तक 18 से 50 वर्ष के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को टर्मलोन 4 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर पर एवं महिला व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ब्याजमुक्त टर्मलोन बैंक द्वारा दिया जाता है। षिक्षित बेरोजगारों को वरीयता दी जायेगी।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि समस्त ग्रामीण क्षेत्र एवं 20 हजार की आबादी तक के कस्बों के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आॅनलाइन आवेदन पत्र 31 मई 2020 तक पीएमईजीपी ई पोर्टल पर अपलोड करा दें। विस्तृत जानकारी के
लिये कार्यालय के मोबा0 नं0 7380979716 या 7011847067 पर संपर्क किया जा सकता है।
पत्रकार मुकेश यादव की रिपोर्ट…