मेडिकल स्टोर/जनरल स्टोर/ग्रोसरीज आदि के माध्यम से सेनेटाइजर के खुरदा विक्रय की अनुमति…

मेडिकल स्टोर/जनरल स्टोर/ग्रोसरीज आदि के माध्यम से सेनेटाइजर के खुरदा विक्रय की अनुमति…

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना (कोविड-19) वैश्विक महामारी की आपात परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में हैण्ड सेनेटाइजर के खुदरा विक्रय हेतु औषधि विक्रय की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से शिथिल करते हुए मेडिकल स्टोर/जनरल स्टोर/ग्रोसरीज आदि के माध्यम से सेनेटाइजर के खुरदा विक्रय की अनुमति प्रदान की है।
इस संबंध में आज प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्रमती अनीता सिंह ने शासनादेश जारी कर दिया है। निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित किये गये मूल्य पर ही हैण्ड सेनेटाइजरकी बिक्री सुनिश्चित की जायेगी। यह आदेश 30 जून, 2020 तक के लिए प्रभावी रहेगा। विक्रय लाइसेंस की अनिवार्यता को छोड़ते हुए स्थानीय औषधि निरीक्षक द्वारा पूर्ववत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली 1945के प्राविधानों के अन्तर्गत हैण्ड सेनेटाइजर के क्रय-विक्रय एवं नमूना संकलन एवं प्रर्वतन आदि की कार्यवाही की सुनिश्चित की जायेगी।-रवि कुमार

“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट…