डीएम व एसपी ने कासगंज के गली मुहल्लों व सघन बस्तियों का किया गहन निरीक्षण…

डीएम व एसपी ने कासगंज के गली मुहल्लों व सघन बस्तियों का किया गहन निरीक्षण…

लोगों को घरों में रहने, मास्क लगाने और लाॅक डाउन का पालन करने की दी हिदायत…

कासगंज: कोरोना वायरस के संक्रम बचाव और रोकथाम हेतु जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह व पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने आज कासगंज नगर में व्यवस्थाओं को परखने एवं लोगों को घरों में रहने, मास्क का प्रयोग करने तथा लाॅक डाउन का पालन करने के लिये गली, मुहल्लों, सघन बस्तियों का गहन निरीक्षण किया।
जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स के साथ निरीक्षण के दौरान सोरों गेट, बिलराम गेट, मालगोदाम रोड, रेलवे रोड, मैन मार्केट, रामवली कालोनी, झोंराभौंरा गली, सत्तार बैण्ड गली, मलिन बस्ती सिटी मुहल्ला सहित अन्य गली, मुहल्लों का गहन निरीक्षण किया तथा लाॅक डाउन में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
माइक द्वारा लोगों से आह्वान किया गया कि अपने घरों पर ही रहें, बाहर न निकलें। कोरोना वायरस से खुद भी बचें और सबको भी बचाने में शासन, प्रशासन का सहयोग करें। अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाये रखें। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अपने हाथों को बार बार धोयें और अपने आसपास स्वच्छता बनाये रखें।
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जिलाधिकारी ने ग्राम भिटौना में कराई गई क्राप कटिंग का लिया जायजा ।
कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने पुलिस अधीक्षक सुशील घुले के साथ ग्राम भिटौना के खेतों में पहुंच कर गेहूं के खेतों में खड़ी फसल का जायजा लिया और अपने सामने ही खेत के कुछ हिस्से की पैमायश कराकर क्राप कटिंग कराई और गेहूं की फसल उत्पादन का औसत चैक किया।
जिलाधिकारी ने किसानों से बातचीत कर फसल उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त की और सभी किसान भाइयों से अपील की कि अपनी गेहूं की फसल का भरपूर मूल्य प्राप्त करने के लिये अपना गेहूं सरकारी क्रय केन्द्रों पर बेचें। गेहूं के मूल्य का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा। किसानों को गेहूं बेंचने में यथासंभव सुविधायें दी जायेंगी। उन्हेे कोई समस्या नहीं होने दी जायेगी। गेहूं का समर्थन मूल्य इस वर्ष 1925 रू0 प्रति कुन्टल निर्धारित है।
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डीएम द्वारा आदेश जारी-प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य। अन्यथा होगी विधिक कार्यवाही।
कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने आदेश जारी किये हैं कि एपिडेमिक एक्ट1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 विनियमावली 2020 के प्राविधानों के अंतर्गत नियमावली लागू रहने की अवधि में कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न विकट परिस्थियों से निपटने हेतु प्रदेश के साथ ही जनपद कासगंज में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर-मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके लिये बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी साफ कपड़़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से अच्छी तरह धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। गमछा, रूमाल, दुपट्टा आदि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाये गये फेस कवर या मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त गमछे आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाये।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने सर्वसाधारण को आदेशित किया है कि घर से बाहर निकलते समय फेस कवर-मास्क का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। उक्त अधिनियम/ विनियमावली के उल्लंघन पर विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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पत्रकार मुकेश यादव की रिपोर्ट…