उ.प्र. में कोरोना मरीज छिपाने और जांच में बाधा पहुंचाने पर होगी जेल, लग सकता है जुर्माना…
लखनऊ: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है. लखनऊ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम में सहयोग न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस का कोई भी संदिग्ध रोगी या उसके संपर्क वाला व्यक्ति अगर जांच नहीं करवाता है और जांच करने के लिए पहुंची टीम का सहयोग नहीं करता है, तो इसे बाधा डालकर माहौल खराब करने का आरोपी मानते हुए आईपीसी की धारा 188 के तहत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसके तहत छह माह तक की कैद, एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…