उप्र: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा…
बिजनौर (उप्र), 17 जनवरी । बिजनौर की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के नगला गांव निवासी विजय सिंह को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अग्रवाल ने बताया कि नगला गांव में 17 मार्च 2021 की शाम विजय सिंह ने शराब के नशे में अपनी पत्नी गुड्डी (56) की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी थी।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विजय सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…