फर्जी नियुक्ति के मामले में हाजिर न होने पर मदरसा बोर्ड के निदेशक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट…
मार्च शुक्रवार 6-3-2020 जिले के मदरसा चश्म-ए-फैज अदरी में सहायक अध्यापक तहतानियां के पद पर नियुक्त एक शिक्षक के विरुद्ध दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के निदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अपने आदेश में सीजेएम ने संबंधित थाना प्रभारी को निदेशक को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष 7 मार्च 2020 को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सीजेएम के इस आदेश से सरकारी अमले में हड़कंप मचा हुआ है।मदरसा चश्म-ए-फैज अदरी में वर्ष 2001में सहायक अध्यापक तहतानियां के पद पर नजमुद्दीन पुत्र मो.हनीफ निवासी फैज नगर अदरी की नियुक्ति हुई थी। इसे लेकर वादी मुकदमा हबीबुर्रहमान पुत्र महबूबुर्रहमान निवासी हटठीमदारी ने अंक पत्रों में हेराफेरी व फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए कोपागंज थाने में संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कराया था। इसी प्रकरण में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में मामले के निस्तारण में विलंब होने पर वादी मुकदमा हबीबुर्रहमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। हाईकोर्ट से 16 अप्रैल 2019 को सीजेएम मऊ को प्रस्तुत वाद को प्रतिदिन दिन नियत करते हुए दो माह में पूर्ण निस्तारित करने का निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान नियुक्त सहायक अध्यापक के शैक्षिक अभिलेखों के साथ उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के निदेशक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का अलग-अलग तिथियों पर पांच बार समन भेजा गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। बीते दो मार्च को सीजेएम विनोद शर्मा ने निदेशक के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट मऊ में आगामी सात मार्च तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।वर्तमान समय में मदरसा बोर्ड के निदेशक पद रिक्त चल रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के निदेशक का चार्ज फिलहाल प्रमुख सचिव मनोज सिन्हा संभाल रहे हैं।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…