ठाणे में पत्नी का उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति, छह अन्य परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज…
ठाणे, 05 सितंबर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पत्नी का उत्पीड़न करने के आरोप में 40 वर्षीय एक व्यक्ति, उसके माता-पिता और परिवार के अन्य चार सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
शांति नगर पुलिस थाने एक अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि भिवंडी इलाके के अम्पाड़ा का रहने वाला व्यक्ति और उसका परिवार 35 वर्षीय महिला से पैसों की मांग कर रहा था। महिला ने अपने माता-पिता से पैसे लेने से मना कर दिया। इसके बाद उसे लगातार उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार होना पड़ा।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी भी की हुई है।
पुलिस ने शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने पहली पत्नी (शिकायतकर्ता) के चरित्र पर संदेह करते हुए अपनी बेटी को भी छोड़ दिया और उसने अपनी बेटी का तथा स्वयं का डीएनए परीक्षण भी कराया था।
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर व्यक्ति, उसके माता-पिता और परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) (पत्नी के साथ क्रूरता करना), 494 (पहली पत्नी या पति के जीवनकाल के दौरान बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना) , 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…