हिंसा के दो दशक पुराने मामले में 36 लोग दोषी करार; 10-10 साल का कारावास…
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)। स्थानीय अदालत ने हिंसा के दो दशक पुराने एक मामले में बृहस्पतिवार को 36 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल कारावास की सजा सुनायी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजीव कुमार शर्मा ने बताया, अपर जिला सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने दोषियों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनायी और उनपर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
फरवरी, 2003 में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के महमूद नगर में साजिद नामक व्यक्ति की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी और लोगों ने पथराव किया था। हिंसा की घटनाओं में तीन पुलिस अधिकारी घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक दो स्थानीय राजनेताओं के बीच रंजिश के बाद साजिद की हत्या की गई थी।
शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने 36 आरोपियों को दोषी करार दिया।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…