उप्र : दलित किशोरी के अपहरण के दोषी को उम्र कैद…
बलिया (उप्र), 18 अप्रैल । बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक दलित किशोरी के अपहरण के सात साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीया किशोरी का गत 11 फरवरी 2016 को संगम गुप्ता नामक युवक ने अपहरण कर लिया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर संगम गुप्ता के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
संगम गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत संगम गुप्ता के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
पुलिस विभाग द्वारा मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की विशेष अदालत के न्यायाधीश गोविंद मोहन ने सोमवार को आरोपी संगम को दोषी करार दिया। उन्होंने उसे उम्र कैद तथा 65 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…