प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए गाइडलाइन जारी…
फरीदाबाद में प्ले स्कूलों को सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों की करनी होगी अनुपालना
फरीदाबाद,। जिला उपायुक्त विक्रम ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्ले स्कूलों के सम्बन्ध में नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। जिसके अनुसार सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण नियमानुसार अतिशीघ्र करवाना अनिवार्य किया गया है। सभी नियम ठ्ठष्श्चष्ह्म्.द्दश1.द्बठ्ठ वेबसाइट पर देख सकते हैं। 2ष्स्रद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ पर फोरम डाऊनलोड किया जा सकता है। प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया है। प्ले स्कूलों को प्रथम वर्ष पंजीकृत कर प्रतिवर्ष रिन्यूअल किया जाएगा। जिला उपायुक्त विक्रम ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रत्येक प्ले स्कूल संचालकों द्वारा अपने प्ले स्कूल का निर्धारित नियमानुसार पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है। सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण अतिशीघ्र कराना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु जिला स्तर की निरीक्षण कमेटी द्वारा सम्बंधित प्ले का निरीक्षण उपरान्त ही निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास फरीदाबाद श्रीमती मीनाक्षी चौधरी ने बताया की प्राइवेट प्ले स्कूल में केवल ढाई से छह वर्ष तक के बच्चे का दाखिला होना चाहिए।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…