आसनसोल भगदड़ मामला: अदालत ने भाजपा पार्षद को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया…
कोलकाता,। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कंबल वितरण संबंधी एक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ में तीन व्यक्तियों की मौत की जांच के सिलसिले में भाजपा की एक पार्षद के खिलाफ 26 दिसंबर से तीन सप्ताह तक एक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का बृहस्पतिवार को पुलिस को निर्देश दिया।
अदालत ने आसनसोल नगर निगम की भाजपा पार्षद चैताली तिवारी को भी 14 दिसंबर की घटना की जांच में सहयोग करने और पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया। इस घटना में तीन मृतकों में 14 वर्ष की एक लड़की भी शामिल थी।
दावा किया गया है कि चैताली तिवारी कार्यक्रम की आयोजक हैं। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा कि तिवारी सोमवार से तीन सप्ताह तक उचित पीठ के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकती हैं। न्यायाधीश ने उन्हें तब तक के लिए दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता जितेंद्र तिवारी की पत्नी तिवारी ने अपने खिलाफ पुलिस द्वारा किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील राजदीप मजूमदार ने कहा कि लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उचित अनुमति ली गई थी।
उन्होंने दावा किया कि तिवारी के खिलाफ दायर मामला राजनीति से प्रेरित है। सरकारी वकील ने दावा किया कि तिवारी को जांच में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि भगदड़ में एक नाबालिग समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 18 जनवरी को फिर से होगी। इस घटना के संबंध में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट..