भाजपा नेत्री की हत्या के मामले में रिटायर्ड डीआईजी की पत्नी अलका मिश्रा को उम्र कैद की सजा…

भाजपा नेत्री की हत्या के मामले में रिटायर्ड डीआईजी की पत्नी अलका मिश्रा को उम्र कैद की सजा…

रिटायर्ड डीआईजी की पत्नी अलका मिश्रा 👆

जौनपुर की मालती शर्मा की 18 साल पहले लखनऊ में सियासी रंजिश में हुई थी हत्या…

सिपाही राजकुमार राय सहित 3 अन्य को भी आजीवन कारावास, सभी पर लगा जुर्माना…

      लखनऊ। भाजपा नेत्री मालती शर्मा की 18 साल पहले हुई हत्या के मामले में रिटायर्ड डीआईजी की पत्नी अलका मिश्रा को अब ताउम्र सलाखों के पीछे रहना होगा। कोर्ट ने उन्हे दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, अलका मिश्रा रिटायर्ड डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी है। कोर्ट से दोषी करार होने के बाद वो पिछले 2 साल से फरार चल रही थीं। रविवार देर शाम लखनऊ पुलिस ने अलका मिश्रा को गाजीपुर से गिरफ्तार किया था। सोमवार को कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
          इस मामले में पूर्व पार्षद अलका शर्मा के अलावा भाजपा नेता आलोक दुबे, सिपाही राजकुमार राय और रोहित सिंह को एडीजे विवेकानंद शरण ने उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। अलका मिश्रा व आलोक दुबे पर 10-10 हजार, राजकुमार राय पर 35 हजार और रोहित सिंह पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

मालती से सियासी रंजिश मानती थी अलका मिश्रा. . .
दरअसल इस कहानी की शुरुआत लखनऊ के सर्वोदय नगर में 7 जून 2004 को मालती शर्मा की हत्या से शुरू होती है। मालती भाजपा नेत्री थीं और जौनपुर की रहने वाली थीं। लखनऊ की राजनीति में मजबूती से सक्रिय थीं।वह उस वक्त महिला मोर्चा की शहर सचिव थीं। माना गया कि इसकी वजह से डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा को दिक्कत हो रही थी। वो खुद भी उस वक्त भाजपा नेत्री और विकासनगर की पार्षद थीं। बाद में अलका मिश्रा भाजपा के अवध क्षेत्र की पूर्व उपाध्यक्ष रहीं। सियासी वर्चस्व की नफरती जंग में मालती की गोली मारकर हत्या करवा दी गई थी।
सिपाही पर हुई थी पहली एफआईआर. . . . .
इस मामले की रिपोर्ट मालती के पति प्रेमनाथ शर्मा ने 8 जून 2004 को इंदिरानगर के गाजीपुर थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 7 जून की रात साढ़े आठ बजे मालती डॉ. धवन की क्लिनिक में दवा लेने गईं थीं। उनके साथ गाजीपुर थाने का सिपाही राजकुमार राय भी था। वह मालती की सुरक्षा में तैनात रहता था। देर रात तक जब मालती नहीं लौटी तो पति प्रेमनाथ ने उनको काफी तलाश किया पर कुछ पता नहीं चला था। बाद में सूचना मिली कि एक महिला की लाश कुकरैल बंधे पर मिली है। प्रेमनाथ वहां पहुंचे तो देखा कि शव मालती का था। प्रेमनाथ ने सिपाही राजकुमार राय और रोहित सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी जांच शुरू हुई। सिपाही रोहित सिंह को सबसे पहले डिटेन किया गया। विवेचना में पता चला कि हत्या में रोहित सिंह, राजकुमार, आलोक दुबे और भाजपा नेत्री अलका मिश्रा शामिल थे। वजह अलका मिश्रा और मालती के बीच सियासी रंजिश थी। इसके बाद इन तीनों के नाम एफआईआर में बढ़ाए गए थे।
सीओ क्राइम (अब भाजपा विधायक) ने ही खोला था मामला…
तत्कालीन एसपी (गोमती पार) राजू बाबू सिंह और सीओ (क्राइम) राजेश्वर सिंह (अब सरोजिनीनगर विस सीट से भाजपा विधायक) ने सिपाही राजकुमार राय व अलका के करीबी रोहित यादव को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा किया था। अलका मिश्रा पर हत्या की साजिश रचने का आरोप राजकुमार और सिपाही रोहित के बयान के बाद ही लगा था। ये खुलासा हुआ था कि मालती की हत्या की साजिश अलका मिश्रा ने रची थी। पुलिस ने काफी जांच पड़ताल के बाद अलका मिश्रा के इस हत्याकांड में शामिल होने के सबूत इकट्‌ठा किए थे। राजकुमार और रोहित ने बयान दर्ज कराए। मगर कोर्ट से अलका मिश्रा को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद से वह पिछले 2 साल से फरार चल रही थीं। इसी रविवार 11 दिसंबर को अलका मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
मालती के वारिसों को मिलेगा मुआवजा. . . . .
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों को ध्यान में रखते हुये मालती के वारिसों को मुआवजा दिलाने को कहा है। लिहाजा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश भी दिया कि वह जांच करके सही वारिसों के नाम सामने लाए। कोर्ट ने निर्णय की एक कॉपी डीएम लखनऊ को भी भेजी है। कोर्ट ने सिपाही राजकुमार राय को आजीवन कारावास, मालती शर्मा का अपहरण करने के आरोप में 10 साल की सजा और आर्म्स एक्ट में भी 4 साल की सजा और 35 हजार का जुर्माना लगाया है। इसी तरह आलका मिश्रा और आलोक दुबे को हत्या की साजिश रचने में आजीवन कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। रोहित सिंह को आजीवन कारावास एवं आर्म्स एक्ट में 3 साल के कठोर कारावास के अलावा 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

विशेष संवाददाता विजय आनंद वर्मा की रिपोर्ट, , ,