वन भूमि पर बसे अतिक्रमियों के पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं : चौधरी…

वन भूमि पर बसे अतिक्रमियों के पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं : चौधरी…

जयपुर,। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने आज विधानसभा में कहा कि वन भूमि से अतिक्रमियों को हटाए जाने के बाद उनके पुनर्वास का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। चौधरी ने प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों के जवाब में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में वन भूमि पर अतिक्रमण के तीन हजार 13 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 57.20 लाख का जुर्माना वसूला गया। वर्ष 2020-21 में 341 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 40 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में 741 प्रकरणों का निस्तारण कर 50 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

उन्होंने बताया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम- 1972 के तहत अतिक्रमियों के खिलाफ कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के लिए पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है। चौधरी ने कहा कि केवल जनजाति क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वन भूमि को किसी और उपयोग में काम नहीं लिया जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस संबंध में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य में ऎसे अनेकों क्षेत्र हैं जहां वन मौजूद नहीं होने पर भी वह वन भूमि के नाम पर दर्ज है और वहां लोग लम्बे समय से बसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा आपसी समन्वय से इस वन भूमि को राजस्व भूमि घोषित करने तथा बदले में उतनी राजस्व भूमि को वन भूमि घोषित करने का प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। इससे पहले उन्होंने विधायक बाबूलाल नागर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि प्रदेश में वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमणों का चिह्नीकरण किया गया है। उन्होंने जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।

हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट…