अदालत ने दो ‘आप’ विधायकों की संलिप्तता वाले दंगे के पीड़ितों को नुकसान व मुआवजे पर रिपोर्ट मांगी…

अदालत ने दो ‘आप’ विधायकों की संलिप्तता वाले दंगे के पीड़ितों को नुकसान व मुआवजे पर रिपोर्ट मांगी…

नई दिल्ली,। दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2015 में हुए दंगा के एक मामले में पीड़ितों को हुए नुकसान और उनको दिए गए मुआवजे के संबंध में बुधवार को दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से रिपोर्ट तलब की।

अदालत ने हाल में ही इस मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को दोषी करार दिया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव मेहता ने डीएलएसए अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। डीएलएसए के रिपोर्ट सौंपने के बाद अदालत इन नेताओं की सजा की अवधि और जुर्माने और पीड़ितों को मुआवजे की राशि तय करेगी।

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2015 में दिल्ली के बुराड़ी पुलिस थाना में यह घटना हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस कर्मी पीड़ित थे।

डीएलएसए, मुआवजे के लिए पीड़ितों को हुए नुकसान पर रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद अदालत मुआवजे की राशि तय करेगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने विधायकों द्वारा उनकी आय और संपत्ति क उल्लेख करते हुए जमा हलफनामे को रिकॉर्ड पर दर्ज किया।

अदालत ने 12 सितंबर को दोनों विधायकों को उस भीड़ का हिस्सा होने का दोषी करार दिया था, जिसने वर्ष 2015 में बुराड़ी पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों पर हमला किया था।

अदालत ने 15 अन्य लोगों को भी दंगा करने और थाने में पुलिस कर्मियों को घायल करने का दोषी करार दिया था।

अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-147 (दंगा करने), धारा-186 (लोकसेवक के काम में बाधा उत्पन्न करना), धारा-332 (स्वेच्छा से चोटिल करना ताकि लोकसेवक को उसे कर्तव्य करने से रोका जा सके) और धारा-149 (समान उद्देश्य से अवैध रूप से एकत्र होना) के तहत दोषी करार दिया, जिसमें तीन साल तक की सजा हो सकती है।

हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट…