न्यायालय ने चिटफंड योजना में आरोपी हरियाणा की कंपनी के निदेशक की अंतरिम जमानत एक हफ्ते बढ़ाई…
नई दिल्ली, 20 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने चिटफंड या फर्जी बहुस्तरीय विपणन योजनाओं के जरिये करीब 31 लाख निवेशकों से धोखाधड़ी करने की आरोपी हरियाणा स्थित एक कंपनी के निदेशक को दी गई अंतरिम जमानत मंगलवार को एक और हफ्ते के लिये बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात का जिक्र किया कि याचिकाकर्ता की पत्नी अस्पताल में भर्ती है, जिन्हें एक हफ्ते में अस्पताल में छुट्टी मिल जाएगी।
शीर्ष अदालत ने आरोपी राधे श्याम को एक हफ्ते की समय सीमा पूरी होने पर तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है।
न्यायालय ने कहा, ‘‘साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के चिकित्सक की मेडिकल सलाह और अर्जी दायर करने वाले की पत्नी के खराब स्वास्थ्य के मद्देनजर हम अंतरिम जमानत एक हफ्ते के लिए बढ़ाते हैं।’’ पीठ में न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं।
शीर्ष अदालत ने आरोपी को उसके माता-पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों में भाग लेने के लिए 24 अगस्त को अंतरिम जमानत दी थी।
याचिकाकर्ता ने अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद धार्मिक रस्मों को पूरा करने के लिए चार सप्ताह के लिए जमानत देने का अनुरोध किया था।
पीठ ने कहा, ‘‘जमानत पर अल्पकालिक रिहाई के लिए बताए गए कारण के संबंध में, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता को आज से चार सप्ताह की अवधि के लिए जमानत दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के साथ चार सप्ताह की अवधि के लिए जमानत पर रिहा किया जाए।’’
न्यायालय ने कहा था, ‘‘याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान हरियाणा के हिसार जिले में ही रहेगा। उसे धार्मिक रस्मों के उद्देश्य से जिले से बाहर जाने से पहले संबद्ध थाने के प्रभारी को सूचना देनी होगी।’’
हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट…