त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के दोषियों की मृत्युदंड की सजा रद्द की…
अगरतला, 16 सितंबर। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों की मृत्युदंड के निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें कठोर आजीवन कारावास की सजा दी है।
न्यायमूर्ति टी अमरनाथ गौड़ और न्यायमूर्ति अरिंदम लोध की पीठ ने बचाव पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद गोमती जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के फरवरी-2020 के फैसले को रद्द करते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 2019 में गोमती जिले के गबोरडी इलाके की एक आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने कश्तराय त्रिपुरा (31) और भंजय त्रिपुरा (29) को गिरफ्तार किया था। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों को जुर्माने के साथ मौत की सजा दी थी। दोषियों ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपली की थी।
हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट…