अमेजन ने मानक पर खरे नहीं उतरने वाले कुकर बेचने पर लगाए गए जुर्माने को अदालत में चुनौती दी…
नई दिल्ली, 13 सितंबर। अमेरिकी ऑनलाइन खुदरा विक्रेता अमेजन ने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले प्रेशर कुकर बेचने पर लगाए गए जुर्माने को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग (सीसीपीए) ने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए अमेजन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की, जिन्हें सीसीपीए के वकील ने बताया कि इस मामले में विभाग से निर्देश लेने के लिए उन्हें समय चाहिए। अदालत ने वकील को निर्देश लेने की अनुमति देते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 19 सितंबर को सूचीबद्ध किया।
सुनवाई के दौरान अमेजन के वकील ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान में आता है, तो पहले मामले को जांच के लिए भेजा जाना चाहिए, और जांच के आधार पर आदेश दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले में इन तथ्यों को पूरी तरह छोड़कर जुर्माना लगाया गया, जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत जरूरी नहीं है।”
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, ‘‘मान लीजिए कि कोई शॉपिंग मॉल है और कोई नकली सामान बेच रहा है, तो क्या आप मकान मालिक को पकड़ने जा रहे हैं?”
इससे पहले सीसीपीए ने अमेजन को निर्देश दिया था कि वह अपने मंच से बेचे गए खराब गुणवत्ता वाले 2,265 प्रेशर कुकर वापस मंगाए और उपभोक्ताओं का पैसा वापस करे और आयोग को इस बारे में सूचित करे।
सीसीपीए के आदेश के अनुसार, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करते हुए प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए अमेजन को एक लाख रुपये का जुर्माना भी चुकाना होगा।
यह संज्ञान में आया है कि क्यूसीओ की अधिसूचना के बाद 2,265 ऐसे प्रेशर कुकर बेचे गए, जो अनिवार्य मानकों को पूरा नहीं करते थे।
हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट…