कंफ्यूजर कोर्ट ने खराब कुर्ता- पायजामा सिलने पर…

कंफ्यूजर कोर्ट ने खराब कुर्ता- पायजामा सिलने पर…

12 हजार रुपए का लगाया जुर्माना…

बुलंदशहर, 09 सितंबर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कंज्यूमर कोर्ट ने गलत फिटिंग वाला कुर्ता-पायजामा सिलने पर दर्जी को ग्राहक को 12,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

अदालत ने सिल्को टेलर्स के मालिक दर्जी इफ्तिखार अंसारी को गलत फिटिंग वाला कुर्ता पायजामा सिलने पर सिलाई शुल्क के रूप में 720 रुपये, कपड़े की लागत के रूप में 1,500 रुपये, मुकदमेबाजी लागत के रूप में 5,000 रुपये और सिलाई के लिए उपभोक्ता को मानसिक उत्पीड़न पहुंचाने के लिए अन्य 5,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। चार साल बाद केस का फैसला आया।

58 वर्षीय शिकायतकर्ता एम.पी. सिंह, जो वर्तमान में बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट में जिला सूचना अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ने कहा, एक कुर्ता-पायजामा सेट की सिलाई एक नियमित दुकान से 200 रुपये से अधिक नहीं है। हालांकि, अगर मैं 720 रुपये देने को तैयार हूं, तो मुझे गुणवत्ता की उम्मीद है और यह दर्जी की जिम्मेदारी है कि वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरें, लेकिन दर्जी ने खराब सिलाई कर मुझे निराश किया। जब मैंने दर्जी से इस बारे में शिकायत की तो उन्होंने अपनी गलती मानने से इंकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं इस मामले को छोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। जब हमारे पास उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कानून है, तो हमें इसका लाभ क्यों नहीं लेना चाहिए?

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सहायक सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने कहा, आरोपी को कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन वह मुकदमे के लिए कभी नहीं आया, जो चार साल तक चला। आखिरकार, फोरम के प्रमुख चंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय टीम ने एकतरफा फैसला दिया। हालांकि, टेलरिंग शोरूम के मालिक अंसारी ने सभी आरोपों का खंडन किया और कहा, फैसला मेरे लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि मुझे कभी कोई नोटिस नहीं मिला। इसलिए, मुकदमे में जाने का सवाल ही नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि शिकायतकर्ता के साथ कोई विवाद नहीं था और उस कुर्ता-पायजामा सेट को सिलने के बाद भी, उसने हमारी दुकान से और भी कई कपड़े सिलवाए हैं।

हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट…