स्पेन ने यौन हिंसा के खिलाफ कानून किया पारित

स्पेन ने यौन हिंसा के खिलाफ कानून किया पारित

 

मैड्रिड, 26 अगस्त । संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत स्पेन के लोगों को भविष्य में यौन कृत्यों के लिए स्पष्ट रूप से अपनी सहमति देनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कोई यौन हिंसा तो नहीं या उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया है। डीपीए समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रूढ़िवादी पीपुल्स पार्टी (पीपी) और दक्षिणपंथी वोक्स पार्टी ने तथाकथित यस मीन्स यस कानून के खिलाफ मतदान किया, यह तर्क देते हुए कि यह दोषी साबित होने तक निर्दोष होने की भावना के खिलाफ जाता है।

कानून मई में पहले ही निचले सदन की जांच को पारित हो गया था, लेकिन सीनेट द्वारा एक छोटे से सुझाए गए बदलाव के साथ वापस भेज दिया गया था। नया कानून दुर्व्यवहार और आक्रामकता के बीच के अंतर को हटाता है। यौन शोषण को कानून द्वारा बलात्कार के रूप में माना जाएगा, भले ही पीड़िता सक्रिय रूप से उसका बचाव करे। बलात्कार और यौन हिंसा के लिए 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, ऐसी तारीफ करना जिससे डर लगे और सेक्स टेप के प्रसार को भी अपराध माना जाएगा।

मंत्री आइरीन मोंटेरो ने कानून को देश की यौन संस्कृति के परिवर्तन के लिए एक निर्णायक कदम कहा। उन्होंने कहा कि यह बलात्कार की संस्कृति को समाप्त कर देगा। मई में, उन्होंने कहा था कि, नारीवादी आंदोलन स्पेन में इतिहास लिख रहा है। यौन हिंसा के खिलाफ नई पहल आंशिक रूप से सामूहिक बलात्कार के कई हाई-प्रोफाइल मामलों के बाद आई है, जिसमें अपराधियों को हाल के वर्षों में हल्की सजा मिली है।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…