पाकिस्तान: इमरान खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पाकिस्तान: इमरान खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

 

इस्लामाबाद, 22 अगस्त । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी से राहत मिल गयी है। उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तीन दिन की जमानत मिली है।

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया था कि इमरान खान भड़काऊ भाषण देकर देश की जनता को सरकार, अदालत और सेना के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। भड़काऊ भाषण के आरोप में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।

आरोप था कि बीते 20 अगस्त को इस्लामाबाद की एक सभा में उन्होंने पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, कई अधिकारियों और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कीं। सरकार ने इमरान के भाषण को भड़काऊ माना है। आरोप है कि इसके जरिए इमरान खान देश की जनता को सरकार, न्यायालय और सेना के खिलाफ भड़का कर देश में गृहयुद्ध कराना चाहते थे।

जैसे ही मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया सरकार और पुलिस सक्रिय हो गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान के भाषण के लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी। आगे भी उनके भाषणों को लाइव न प्रसारित करने का आदेश जारी किया गया है। पुलिस ने इस मामले में इमरान खान पर आतंकवाद निरोधी कानून की धारा सात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर बनीगाला भी पहुंची थी, लेकिन लोगों की भारी भीड़ देखते हुए उसे वापस लौटना पड़ा। इमरान के समर्थकों ने चेतावनी दी है कि अगर इमरान को गिरफ्तार किया जाएगा तो देशभर में बवाल हो जाएगा। इस्लामाबाद पर कब्जा हो जाएगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस पर उन्हें तीन दिन के लिए जमानत मंजूर कर दी गयी।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…