वीआईपी काफिले के रिहर्सल के दौरान तिरंगा यात्रा निकालने के आरोप में

वीआईपी काफिले के रिहर्सल के दौरान तिरंगा यात्रा निकालने के आरोप में

BJP नेता समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज

नई दिल्ली, 14 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता कुलजीत सिंह चहल और दिल्ली जिमखाना क्लब के निदेशक उन छह लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) के वाहनों के काफिले के अभ्यास (रिहर्सल) के दौरान बिना अनुमति के तिरंगा यात्रा निकालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) अमृता गुगुलोथ ने शनिवार को कहा कि, ‘‘उन्होंने बिना अनुमति के जुलूस निकाला था, जब वीआईपी काफिले की रिहर्सल चल रही थी।’’ भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि तुगलक रोड पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने) और 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा करने) के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के महासचिव चहल ने कहा कि यात्रा के संबंध में दर्ज मामले के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।