अबतक 4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल, 31 जुलाई रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन

अबतक 4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल, 31 जुलाई रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन

 

नई दिल्ली, 29 जुलाई । आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है। इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि पिछले दो साल की तरह इस बार भी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ने वाली है। इसके मद्देनजर आयकर विभाग ने करदाताओं से ट्वीट कर तय समय-सीमा तक रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। 28 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने आईटीआर दाखिल किया है।

आयकर विभाग ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 28 जुलाई, 2022 तक 4.09 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इसमें सिर्फ 28 जुलाई को 30 लाख से ज्यादा करदाताओं ने रिटर्न फाइल किया है। विभाग के मुताबिक 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि है, जिन्होंने अपना रिटर्न अभी तक नहीं फाइल किया है, वे विलंब शुल्क से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें।

विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि यदि अभी तक आपने आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट जाकर अंतिम समय-सीमा का इंतजार किए बगैर रिटर्न दाखिल करें। विभाग के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में विस्तारित तारीख 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 5.89 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। हालांकि, मौजूदा आकलन वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 28 जुलाई तक कुल 4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल हुए हैं।

दरअसल, आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप तय समय-सीमा तक आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, तो आपको विलंब शुल्क के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा कई तरह की दिक्कतें भी आ सकती है।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…