सूअर को खोजने में लापरवाही, HC ने पुलिस को फटकारा:..
जाँच अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश, कहा – SP खुद देखें मामला…
कोलकाता, 16 जुलाई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नडिया जिला पुलिस को एक सुअर को ढूंढने का आदेश दिया है। कल्याणी कोर्ट के कुछ वकीलों ने हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दी थी। उनका कहना था कि घाना नाम की पिग 25 मार्च को कोर्ट परिसर से चोरी हो गई। अदालत परिसर में कई जानवर रहा करते हैं। 25 मार्च को सुबह करीब 6 बजे एक शख्स ने सुअर की चोरी कर ली।
वकील शिवाजी दास ने कहा, हम सब घाना को प्यार करते थे। हम उसे खाना देते थे और उसका ध्यान भी रखते थे। वह कभी अदालत परिसर से बाहर नहीं जाती थी। जिस शख्स ने उसे चुराया है वह सफेद गाड़ी में आया था। एक स्वीपर ने उसे चुराते हुए देखा और मोबाइल में वीडियो भी बना लिया। वीडियो में कार का नंबर प्लेट भी दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा, वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि चोरी करने वाला जानवरों को संभालना अच्छी तरह जानता है। दास ने बताया कि हाई कोर्ट की जस्टिस शांपा सरकार वाली बेंच ने पुलिस को घाना को ढूंढने का आदेश दिया है। वकील ने कहा, हमने कल्याणी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने चोरी का केस दर्ज किया लेकिन इसके बाद कुछ नहीं किया। एफआईआर में जनवरों के खिलाफ क्रूरता की कोई धारा नहीं लगाई गई थी। इसी वजह से हमें कलकत्ता हाई कोर्ट जाना पड़ गया। याचिका सुनने के बाद जस्टिस सरकार ने रानाघाट एसपी को आदेश दिया कि जांच की जाए और घाना को ढूंढा जाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जानवरों के खिलाफ क्रूरता की धारा क्यों नहीं लगाई गई।
हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट…