निजी खुदरा विक्रेताओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार दूरदराज के पेट्रोल पंपों को यूएसओ के दायरे में लाई…

निजी खुदरा विक्रेताओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार दूरदराज के पेट्रोल पंपों को यूएसओ के दायरे में लाई…

नई दिल्ली, 17 जून। सरकार ने निजी ईंधन खुदरा विक्रेताओं पर लगाम लगाने के लिए सार्वभौमिक सेवा उत्तरदायित्व (यूएसओ) के दायरे को बढ़ाया है। सरकार ने दूरदराज के इलाकों सहित सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री को सुचारू बनाए रखने का निर्देश दिया है।

निजी क्षेत्र की ईंधन खुदरा कंपनियां घाटे को कम करने के लिए परिचालन में कटौती कर रही हैं।

तेल मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘सरकार ने अब दूरदराज के आरओ सहित सभी खुदरा दुकानों (पेट्रोल पंप) के लिए यूएसओ दायरे का विस्तार किया है।’’

बयान में कहा गया कि इसके तहत जिन संस्थाओं को खुदरा पेट्रोल और डीजल के लाइसेंस दिए गए हैं, वे ‘‘सभी खुदरा दुकानों पर सभी खुदरा उपभोक्ताओं के लिए यूएसओ का विस्तार करने के लिए बाध्य होंगे।’’ नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘बाजार में उच्च स्तर की ग्राहक सेवाओं को सुनिश्चित करने और बाजार अनुशासन के तहत यूएसओ का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है।’’

यह कदम मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों द्वारा संचालित कुछ पेट्रोल पंपों पर मांग अचानक बढ़ने के बाद स्टॉक खत्म होने के पश्चात उठाया गया है।

गौरतलब है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद निजी ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने परिचालन में कटौती की, क्योंकि वे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की कम कीमत वाली दरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…