अपीलीय न्यायाधिकरण ने कार्वी मामले में बीएसई, एनएसई को सेबी के नोटिस पर रोक लगायी…
नई दिल्ली, 16 जून। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने बृहस्पतिवार को सेबी की तरफ से बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को दिये गये नोटिस पर रोक लगा दी। बाजार नियामक ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लि. (केएसबीएल) मामले में शेयर बाजारों…. बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देकर 15 दिन के भीतर पांच करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने को कहा था।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने आपने आदेश में कहा कि आवेदन स्वीकार करने को लेकर मामला 14 जून को सूचीबद्ध था। मामले की सुनवाई अब 21 जून को होगी। सेबी को तबतक वसूली कार्रवाई नहीं करने को लेकर मौखिक आदेश दिया गया था।
सैट ने कहा, ‘‘न्यायाधिकरण के मौखिक आदेश के बावजूद, ऐसा लगता है कि मांग नोटिस दिये गये। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्देश के बाद भी 15 जून, 2022 को वसूली अधिकारी ने नोटिस जारी किये।’’
न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘15 जून, 2022 को जारी नोटिस पर रोक लगा दी गयी है और अगली सुनवाई तक वसूली कार्रवाई नहीं की जाएगी।’’
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देकर पांच करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने को कहा था। साथ ही चेताया था कि अगर 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं होता है तो उनकी संपत्ति और बैंक खातों को कुर्क किया जाएगा।
सेबी ने दो अलग-अलग नोटिस में बीएसई और एनएसई को ब्याज और अन्य लागत के साथ क्रमश: 3.09 करोड़ रुपये और 2.06 करोड़ रुपये 15 दिन के भीतर देने का निर्देश दिया था।
शेयर बाजारों द्वारा उनपर लगाये गये जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर सेबी ने यह नोटिस दिया था।
सेबी ने 12 अप्रैल को केएसबीएल में गड़बड़ी का पता लगाने में ‘ढिलाई’ को लेकर बीएसई पर तीन करोड़ रुपये और एनएसई पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
यह मामला कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़ा है। उसने 95,000 से अधिक ग्राहकों के 2,300 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों को सिर्फ एक डीमैट खाते के जरिये गिरवी रखा था। प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जुटाई गई राशि का उपयोग केएसबीएल ने स्वयं और उसके समूह की संस्थाओं के लिये किया था।
केएसबीएल और उसकी समूह इकाइयों ने इस राशि का उपयोग आठ बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से 851.43 करोड़ रुपये जुटाने में किया।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…