न्यायालय ने इमरान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने से किया इनकार…

न्यायालय ने इमरान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने से किया इनकार…

इस्लामाबाद, 19 मार्च। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने उस याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से मना कर दिया है जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए चल रहे अभियान के दौरान कथित तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की गयी थी। ईसीपी ने इससे पहले प्रधानमंत्री खान, खैबर पैख्तूनख्वा के राज्यपाल शाह फरमान, मुख्यमंत्री महमूद खान, संघीय मंत्रियों शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुराद सईद सहित अन्य को चुनाव से पहले प्रचार नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया था।जिसके बाद श्री खान और योजना मंत्री असद उमर ने आईएचसी में याचिका दायर की। न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा याचिका पर प्रशासनिक आपत्तियां उठाये जाने के बाद प्रधानमंत्री ने उसे हटा दिया तथा याचिका को बाद में न्यायमूर्ति आमेर फारूक द्वारा सुनवाई के लिए तय किया गया।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…