सौतले बेटे की हत्या के जुर्म में पिता दोषी करार…
नई दिल्ली, 10 मार्च। अदालत ने एक शख्स को अपने सौतेले बेटे की हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत ने छह साल पूर्व हुई वारदात के दोषी की सजा पर अभियोजन और बचाव पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने को कहा है। साथ ही इस मामले में सजा पर फैसले को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूरण चंद की अदालत ने आरोपी सेवा राम उर्फ मनोज को अपने सौतेले बेटे की हत्या का दोषी ठहराया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोषी ने सिर्फ इसलिए सौतेले बेटे पर प्रहार किया क्योंकि वह उसकी अपनी औलाद नहीं था। दोषी पेशे से रिक्शा चालक है। इस मामले में मृतक की मां ने अपने पति के खिलाफ बयान दर्ज कराए थे। अदालत ने महिला के बयानों को महत्वपूर्ण मानते हुए आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया है।
इस मामले में मृतक की मां और आरोपी की पत्नी ने बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि आरोपी उसका दूसरा पति है। पहले पति से उसका तलाक हो गया था। उसने सेवा राम से दूसरी शादी की थी। पहले पति से उसका एक बेटा था, जबकि दूसरी शादी से उसके तीन बच्चे हैं। घटना वाले दिन 10 मार्च 2016 को वह काम के लिए सुबह घर से निकली थी। वह घरों में साफ-सफाई का काम करती थी। दोपहर को लौटी तो जिस कमरे में किराए पर वह रहती थी, वहां बाहर सेवा राम मिला। सेवा राम के हाथ में कुल्हाड़ी थी जो खून से सनी थी। उसने सेवा राम से पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि तुम्हारे पहले पति की निशानी को खत्म कर दिया है। भीतर जाकर महिला ने देखा कि उसका बड़ा बेटा खून से लथपथ पड़ा था। घटना के अगले दिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…