एनसीएलएटी ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ अमेजन की अपील पर सुनवाई 25 फरवरी तक टाली…

एनसीएलएटी ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ अमेजन की अपील पर सुनवाई 25 फरवरी तक टाली…

नई दिल्ली, 14 फरवरी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन की याचिका पर सुनवाई 25 फरवरी तक टाल दी है। ई-कॉमर्स क्षेत्र की कंपनी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया है। सीसीआई ने अमेजन के फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लि. (एफसीपीएल) के साथ करीब दो साल पुराने सौदे की मंजूरी को निलंबित कर दिया है।

एनसीएलएटी की पीठ ने कहा कि इस मामले की सोमवार को सुनवाई संभव नहीं है क्योंकि पीठ के एक सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात चार दिन बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पीठ ने कहा कि इस मामले में आदेश पारित करने से पहले अन्य पक्षों मसलन सीसीआई को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इसमें कुछ समय लगेगा और सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य तब पीठ का हिस्सा नहीं होंगे।

ऐसे में एनसीएलएटी ने इस मामले की सुनवाई को टालते हुए अमेजन की याचिका को 25 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अमेजन की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने सीसीआई के आदेश पर स्थगन का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सीसीआई के आदेश के क्रियान्वयन के लिए 60 दिन का समय इसी सप्ताह पूरा होने जा रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि इस बारे में मूल आदेश 16 दिसंबर को पारित हुआ था और वह इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह कर सकती है।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…