मुख्तार अंसारी का गैंगस्टर कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से बना जुडिशियल रिमांड
मऊ, 18 जनवरी। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक/ गैंगस्टर कोर्ट के प्रभारी आसिफ इकबाल रिजवी ने सदर विधायक मुख्तार अंसारी को वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से थाना सरायलखंसी के गैंगेस्टर मामले में जुडिशियल रिमांड स्वीकृत किया।
न्यायालय ने अगली पेशी दो महीने के लिए नियत कर दी।
गौरतलब है कि गैंगस्टर कोर्ट ने जरिये वारंट उन्हें अदालत में तलब किया था। सदर विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिह ने न्यायालय में आवेदन किया कि मुख्तार अंसारी को विधि विरुद्ध आरोपी बनाया गया है। इस पर न्यायालय ने अंसारी के अधिवक्ता व गैंगस्टर कोर्ट के विशेष शासकीय अधिवक्ता कृष्ण शरण को सुनकर वीडियो कांन्फ्रेंसिग से 60 दिन का रिमाण्ड स्वीकृत किया।
इस दौरान मुख्तार अंसारी व जेल अधीक्षक बांदा वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा जेल से जुडे़ ।अभियोजन के अनुसार थानाध्यक्ष सरायलखंसी ने न्यायालय में आवेदन किया था कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी थाने के अपराध संख्या 08/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त हैं तथा उन्होंने थाना क्षेत्र के सरवां में स्थित एक विद्यालय को उसके प्रबंधक व अन्य से मिलीभगत कर विधायक निधि का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की थी। इस मामले में विधायक व प्रबंधक सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनके विरुद्ध गैंगस्टर का मामला पंजीकृत किया गया है। न्यायालय ने बांदा जेल के लिए वारंट बी भेजा था।