विवाहित महिला से बॉडी बिल्डर ने किया था रेप…

विवाहित महिला से बॉडी बिल्डर ने किया था रेप…

कोर्ट ने यह कहते हुए नहीं दी जमानत…

नई दिल्ली। शादी का झूठा वादा कर महिला से दुष्कर्म करने और उनके अंतरंग वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले बॉडी बिल्डर को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। एक 38 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी फैजान खान ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, पैसे की मांग की, वीडियो बनाया, गर्भवती होने के बाद उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। साथ ही धमकी दी कि वह उसका वीडियो वायरल कर देगा। शिकायत के मुताबिक वह लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और जब उसने अपने पति को यह बात बताई तो उसे ससुराल से निकाल दिया गया। महिला ने दावा किया है कि वह फिर बेंगलुरु गई और आत्महत्या का प्रयास किया। लेकिन वह बच गई। अब हिम्मत कर उसने यह शिकायत की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और घटना की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है।

आरोपी ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि महिला ने स्वेच्छा से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसने उससे कोई पैसा नहीं मांगा। बचाव पक्ष का कहना था कि महिला की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में कथित अपराध का न तो कोई समय और न ही तारीख या स्थान का उल्लेख किया गया है। 4 दिसंबर, 2021 से जेल में बंद फैजल खान ने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी हुई। आरोपी की तरफ से कहा गया कि महिला ने पुलिस से कोई मदद नहीं मांगी। हालांकि, अदालत ने आरोपी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…